लक्सर क्षेत्र में वन्य जीवों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो संरक्षित प्रजाति के कछुए (Indian Softshell Turtle) को मारकर उसका मांस और अंग बेचने की फिराक में था।
गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए निरंजनपुर रायसी में बंगाली डेरा के पास खाली खण्डर में एक व्यक्ति को वन्य संरक्षित जीव कछुए को मारकर उसके मांस व अंग को काट छाट करते पकड़ गया। आरोपी के कब्जे से मौके पर करीब 30 किग्रा कछुए के मांस/शाररिक अंग व उपकरण 02 भाले व एक छुरी बरामद की गयी । पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम काम सिंह पुत्र मांगा निवासी निरंजनपुर बंगाली डेरा थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र 45 वर्ष ने बताया कि वह मांस को स्थानीय बाजार में बेचने की तैयारी में था। पकड़े गए जीव का संबंध Indian Softshell Turtle से है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में शामिल एक संरक्षित प्रजाति है। इस प्रजाति का शिकार न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी है।
पुलिस ने बताया कि “पुलिस वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जो भी इस तरह के अवैध कार्यों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्करी और शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।” आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं, बरामद मांस और अन्य सामग्री को परीक्षण हेतु वन विभाग को सौंपा गया है।